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आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के दायरे में हैं या नहीं? ऐसे जाने

नई दिल्ली: आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY ) के जरिये देश के गरीब लोगों को भी बड़े अस्पतालों में इलाज कराने की सुविधा मिलती है। यह भारत सरकार द्वारा पेश की गयी एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को साल में 5 लाख रुपये के मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। योजना शुरू करते समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा। शुरू में इस योजना की दायरे में गरीब परिवार होंगे जबकि बाद में इसके दायरे में निम्न मध्य वर्ग, मध्य वर्ग और ऊपरी मध्य वर्ग के लोगों को भी लाया जाएगा।

अगर आपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवेदन किया है और आपको अपने आवेदन की स्थिति पता नहीं है तो आप बड़ी आसानी से यह पता कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे?

सबसे पहले इस योजना की वेबसाइट https://www.pmjay.gov.in/ पर जाएँ।

वेबसाइट पर आपको दाईं ओर सबसे ऊपर ‘Am I eligible’ का विकल्प दिखेगा। इस विकल्प पर क्लिक करें।

‘Am I eligible’ पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा।

यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा।

कैप्चा कोड भरने के बाद नीचे ‘Generate OTP’ के विकल्प पर क्लिक करें।

अब आपको मैसेज के जरिये एक ओटीपी प्राप्त होगा।

ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको नीचे की ओर डेटा पॉलिसी पर चेक करना होगा।

डेटा पॉलिसी पर चेक करते ही आपके सामने एक बार फिर एक नया पेज खुलेगा।

आगे आपको ‘Select State’ का विकल्प नजर आएगा। यहाँ आप अपने राज्य का चुनाव कर लें।

राज्य का चुनाव करने के बाद आपको उस कैटेगरी का भी चुनाव करना होगा जिसके आधार पर आप अपना स्टेटस जानना चाहते हैं। आपके सामने नाम, HHD नंबर, राशन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर के विकल्प होंगे।

आपको इनमें से जो भी सुविधाजनक लगे उसका चुनाव कर लें और आगे बढ़ें। आपको आपके आवेदन की स्थिति दिख जाएगी।

आपको बता दें कि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक देश भर में 7.56 लाख लोगों को ई-कार्ड की सुविधा मिल चुकी है। ई-कार्ड धारक किसी भी आपात स्थिति में योजना का लाभ उठा सकते हैं और किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार में सदस्यों की संख्या और उम्र की सीमा तय नहीं की गई है।

योजना से जुड़ी किसी शिकायत या सुझाव के लिए आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 111 565 / 14555 पर संपर्क कर सकते हैं।

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