नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना (PM-SYM) की घोषणा लोकसभा में साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित् मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक इस योजना से देश के 10 करोड़ कामगारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, जिसमें दिहाड़ी मजदूर से लेकर मेड, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन और स्वीपर या इस तरह के सभी कारीगर शामिल हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि उनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 55 रुपये प्रतिमाह निवेश करने पर 3000 रुपये हर महीने पेंशन के तौर पर मिलेंगे। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला 18 साल का कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना का लाभ चाहता है तो उसे इस योजना में 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपये निवेश करना होगा।
यदि 29 साल की उम्र में असंगठित क्षेत्र का कोई कामगार इस पेंशन योजना से जुड़ना चाहता है तो उसे हर महीने 100 रुपये 60 वर्ष की उम्र तक निवेश करना होगा। बताते चलें कि निवेशक के द्वारा हर महीने जितनी तय रकम इस योजना में जमा की जाएगी सरकार की ओर से भी हर महीने उतनी राशि निवेशक के खाते में जमा की जाएगी।
प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना से जुड़ने के लिए आपको इन चरणों से होकर गुजरना होगा:
अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाएँ।
वहां पर आपसे आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाते की जानकारी IFSC कोड के साथ मांगी जाएगी।
आपको प्रूफ के तौर पर बैंक पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंटट की कॉपी भी देनी पड़ सकती है।
खाता खोलते समय आप अगर चाहें तो नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं।
योजना के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के बाद आपको मंथली कांट्रीब्यूशन की जानकारी मिल जाएगी।
इसके बाद आपको अपना शुरूआती योगदान कैश के रूप में देना होगा।
फिर आपका खाता खुल जाएगा और आपको श्रम योगी कार्ड दे दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना से जुड़ी किसी जानकारी के लिए आप 1800 267 6888 (टोल फ्री) पर कॉल भी कर सकते हैं।