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बिहार: अब 30 दिनों के बजाय सिर्फ 9 दिनों में बनेगा राशन कार्ड

पटना: राज्य के जो लोग राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने राशन कार्ड बनाने की तय अवधि को 30 दिनों से घटाकर नौ कार्य दिवस कर दिया है। बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में इस बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है।

राशन कार्ड बनाने की यह व्यवस्था कोरोना की विशेष परिस्थिति को देखते हुए की गयी है। 9 दिन के निर्धारित कार्य दिवस में सिर्फ वो राशन कार्ड बनायए जाएंगे जिनके आवेदन जीविका के माध्यम से प्राप्त होंगे। ऐसे आवेदनों को जीविका दीदी द्वारा इकट्ठा किया जाएगा और इसके बाद इन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ के पास जमा किया जाएगा। नई समय सीमा के अनुसार बीडीओ को राशन कार्ड बनवाने के लिए प्राप्त आवेदन की जाँच दो कार्य दिवस में कर लेनी होगी। इसके बाद बीडीओ के द्वारा आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। फिर अनुमंडल पदाधिकारी 7 कार्य दिवस के भीतर राशन कार्ड जारी करने को बाध्य होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नया राशन कार्ड बनवाने के अलावा राशन कार्ड में संशोधन के लिए तय समय सीमा में भी बदलाव किए गए हैं। राशन कार्ड में संशोधन के लिए 2 और 7 कार्य दिवस का समय निर्धारित किया गया है। जबकि अपील के निपटारे के लिए पहले जहाँ 21 व 15 कार्य दिवस तय थे वहीं अब इन्हें घटाकर 7 कार्य दिवस कर दिया गया है।

आपको बता दें कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत राशन कार्ड बनाने के लिए 30 कार्य दिवस निर्धारित हैं। पहले आवेदन की जाँच कर उसकी अनुशंसा एसडीओ को भेजने के लिए बीडीओ को 15 कार्य दिवस मिलते थे। अब यह काम मात्र 2 दिनों में पूरा करना होगा। वहीं अनुशंसा मिलने के बाद एसडीओ 7 कार्य दिवस में इस पर निर्णय लेंगे। पहले इसके लिए भी 15 कार्य दिवस निर्धारित थे। यानी अब आवेदनकर्ता द्वारा यदि पूरी तरह से सही आवेदन भेजा जाता है तो अधिक से अधिक 9 कार्य दिवस में नया राशन कार्ड बन जाएगा।

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