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बिहार सरकार का पशु बीमा योजना: 75% सब्सिडी से पशुपालकों को मिलेगी राहत

बिहार के पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। राज्य सरकार ने पशुओं के बीमा पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई पशुपालक बीमा कराता है, तो उसे प्रीमियम का केवल 25 प्रतिशत हिस्सा ही चुकाना होगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत की रकम राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इस पहल से खासतौर पर उन किसानों को मदद मिलेगी जो वित्तीय दिक्कतों के कारण अपने पशुओं का बीमा नहीं कर पाते थे। अब इस सब्सिडी से किसानों को बीमा करवाने में आसानी होगी और उनके आर्थिक बोझ में कमी आएगी।

गव्य निदेशालय की पहल: दुधारू पशुओं के लिए विशेष बीमा योजना

दरअसल, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत गव्य निदेशालय ने दुधारू पशुओं के लिए एक विशेष बीमा योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को गंभीर बीमारियों या अन्य कारणों से मवेशियों की मौत होने पर होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। इसके तहत, पशुपालक मवेशियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ताकि किसी अप्रत्याशित घटना से उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े।

बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं

बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी: इस योजना के तहत, पशुपालकों को बीमा प्रीमियम का केवल 25 प्रतिशत हिस्सा ही चुकाना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, जिससे किसानों पर खर्च का बोझ कम हो जाएगा और वे आसानी से अपने पशुओं का बीमा करा सकेंगे।

बीमा प्रीमियम की राशि:

डेयरी मवेशियों का अधिकतम मूल्य 60,000 रुपये निर्धारित किया गया है। कुल बीमा प्रीमियम इस मूल्य का 3.5 प्रतिशत है, यानी 2,100 रुपये। इसमें से 1,575 रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार देती है, जबकि किसान को केवल 525 रुपये का भुगतान करना होता है।

बीमा स्कीम का विवरण और आवेदन प्रक्रिया

यह बीमा योजना गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत, पशुपालक गव्य विकास निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है, जिससे किसान घर बैठे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:


गव्य विकास निदेशालय रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएं और आवश्यक जानकारी दर्ज करें, जैसे – पूरा नाम, पिता/पति का नाम,  जन्म तिथि, लिंग, जिला, वैध आधार संख्या और अपना सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें व ओटीपी प्राप्त करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में लॉगिन करने के लिए किया जाएगा।

बीमा के तहत क्या होगा?

बीमा योजना के तहत, दुधारू पशुओं का एक साल के लिए बीमा किया जाएगा। बीमित पशुओं के कान पर टैग लगाया जाएगा और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पशुपालकों की होगी। यह योजना पशुपालकों को उनके पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है।

सरकार की यह पहल क्यों महत्वपूर्ण है?

बिहार में कृषि और पशुपालन एक प्रमुख आजीविका स्रोत है, और किसानों और पशुपालकों के लिए यह योजना बड़ी राहत साबित हो सकती है। बीमित पशु के कारण यदि किसी किसान को मवेशी की बीमारी या मौत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा दी जा रही 75% सब्सिडी से किसानों का बीमा प्रीमियम कम हो जाएगा, जिससे वे आसानी से अपने मवेशियों का बीमा करवा सकते हैं।

यह पशु बीमा योजना बिहार के पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें अनहोनी से बचाकर उनके पशुपालन व्यवसाय को मजबूत बनाएगी। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी और उन्हें अपने पशुओं की देखभाल के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।

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