नई दिल्ली: हम सभी लगभग हर दिन कुछ न कुछ खरीदारी करते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई कई वस्तुओं के साथ उन्हें एक निश्चित समय तक के लिए वारंटी या गारंटी भी मिलती है। यानी यदि उनके द्वारा खरीदे गए सामान में कोई शिकायत निकली तो कंपनी की ओर से उस वस्तु को या तो ठीक करके दिया जाएगा या फिर उसे बदल दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि खरीदा गया सामान गुणवत्ता के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है। और जब उपभोक्ता इस संबंध में विक्रेता से संपर्क करते हैं तो वह इसे लौटाने या बदलने में आनाकानी करता है। इस स्थिति उपभोक्ता को कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। यहां समस्या के समाधान में काफी समय लग जाता है। इस वजह से ज्यादातर लोग कंज्यूमर कोर्ट जाने से कतराते हैं। मगर अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
दरअसल, अभी कुछ समय पहले खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है – ‘कंज्यूमर ऐप।’ इसके जरिये आप खरीदे गए सामान से जुड़ी शिकायत को सीधे उपभोक्ता मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं। फिर आपकी शिकायत का 60 दिनों के अंदर निपटारा होगा। सामान्य शिकायतों के लिए अधिकतम 15 दिनों और जटिल शिकायतों के निपटारे के लिए 60 दिनों की समयसीमा तय की गयी है।
कंज्यूमर ऐप उपयोगकर्ता के लिए अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं में बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है। इसे एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही फोन में डाउनलोड किया जा सकता है। शिकायत दर्ज करने के लिए उपभोक्ता को कंज्यूमर ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। शिकायत दर्ज करने के बाद उपभोक्ता उसका स्टेटस भी ट्रैक कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस ऐप की मदद से उपभोक्ता 42 सेक्टरों से जुड़ी समस्याओं की शिकायत कर सकेंगे। इन सेक्टरों में एयरलाइन, बैंकिंग और इंश्योरेंस आदि भी शामिल हैं। इसके अलावा उपभोक्ता कंज्यूमर ऐप के जरिए सरकार को अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि किसी वस्तु या सेवा से जुड़ी शिकायत दर्ज करने के लिए यह एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म है। उपभोक्ता के पास कंज्यूमर हेल्पलाइन और कंज्यूमर कोर्ट जाने का विकल्प भी पहले की तरह मौजूद रहेगा।