कृषि पिटारा

बिहार सरकार की ‘सब्जी विकास योजना’ से किसानों को मिलेगा लाभ

पटना: बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ‘सब्जी विकास योजना’ की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को सब्जियों के बीज पर 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सब्जी की खेती की ओर प्रोत्साहित करना और उनके लिए बेहतर आय सृजन के अवसर उपलब्ध कराना है।

75% सब्सिडी पर मिलेगा बीज

‘सब्जी विकास योजना’ के तहत सरकार बैगन (गरमा), तरबूज (गरमा), खरबूज (गरमा), कद्दू (गरमा), नेनुआ (गरमा), करेला (गरमा), भिंडी (गरमा), और मिर्च (गरमा) जैसी सब्जियों के हाइब्रिड बीज पर 75% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना के तहत किसानों को एक बार में केवल एक प्रकार की सब्जी के बीज पर लाभ मिलेगा।

न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 रुपये तक की सब्सिडी

इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को सब्जी के बीज पर न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। बीज सहायतानुदान केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो कम से कम 0.25 एकड़ और अधिकतम 2.5 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया

किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे, जिनमें भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, दो वर्ष पुरानी राजस्व रसीद, ऑनलाइन अपडेटेड रसीद, वंशावली और एकरारनामा शामिल हैं। अगर आवेदक का नाम भूमि स्वामित्व या राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो वंशावली दस्तावेज़ भी देना अनिवार्य है।

किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो बिहार राज्य के निवासी हैं और जिन्होंने संबंधित जिले में रजिस्टर्ड किया हुआ है।

संपर्क जानकारी

इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं।

यह योजना बिहार के किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिससे वे अपनी खेती को बढ़ाकर अपनी आय में सुधार कर सकते हैं।

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