नई दिल्ली: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कम से कम बीमा प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देते हैं। किसान फसल बीमा कराने से पहले बीमा प्रीमियम की देनदारी की गणना बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। किसान को अपनी फसल बीमा की राशि का 1.5 से दो परसेंट तक देना होता है जबकि बाकी का हिस्सा 50-50 परसेंट की दर से केंद्र और राज्य सरकारें देती हैं।
किसान प्रीमियम की देनदारी की गणना के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/premiumCalculator पर जाएँ। यहाँ मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा की मदद से लॉगिन करें। इसके बाद होम पेज पर बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर पर क्लिक करें और सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें। इसमें आपको फसल का साल, सीजन, स्कीम, राज्य, जिला, फसल, एरिया (हेक्टेयर में) बताना होगा। स्कीम में आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या मौसम आधारित फसल बीमा को सलेक्ट करना होगा।अंत में कैलुकेटर पर क्लिक करें। इससे आपको अपनी फसल का बीमा प्रीमियम दिख जाएगा। प्रीमियम यह बताता है कि आपको फसल बीमा के लिए इंश्योरेंस कंपनी को कितना पैसा देना है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों को बेमौसम बारिश, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। फसल बुआई से पहले या फिर खड़ी फसल या कटाई के 14 दिन बाद तक फसलों की सुरक्षा कवच दी जाती है। इसमें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ख़रीफ़ फसलों को संरक्षित किया जाता है। PMFBY के तहत फसल बीमा कराने के लिए केवल सामान्य से दस्तावेज़ ही चाहिए होते हैं, जैसे- आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी, भूमि संबंधित दस्तावेज़ की कॉपी और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य दस्तावेज़ आदि। इन आसानी से प्रक्रिया के माध्यम से किसान अपनी फसलों को बीमा करवा सकते हैं और आर्थिक आपदा से बचने के लिए स्वयं को तैयार सकते हैं।