पटना: अगर आप बिहारवासी हैं और आपके पास खाद, बीज व कीटनाशी की डीलरशिप है तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, राज्य सरकार के एक फैसले के अनुसार अब आपको माप-तौल का भी लाइसेंस लेना होगा। जैविक खाद की व्यावसायिक इकाई लगाने वाले और इसके व्यापार से जुड़े डीलरों के लिए भी यह जरूरी होगा। जो लोग खाद, बीज व कीटनाशी की नई डीलरशिप ले रहे हैं उन्हें माप तौल का लाइसेंस साथ ही साथ लेना होगा। साथ ही, पुराने डीलरों को तीन महीने के भीतर माप-तौल का लाइसेंस ले लेना होगा।
कृषि विभाग ने राज्य में खाद, बीज व कीटनाशी के व्यापार में हो रही गड़बड़ी को देखते हुए यह फैसला लिया है। इसके पहले कालाबाजारी रोकने के लिए कई नए निर्देश जारी किये गये थे। अब घटतौली पर भी सरकार की नजर है। नई व्यवस्था के बाद कोई भी डीलर न तो कंपनी से मिली सील बोरे को तोड़कर उसमें से खाद निकाल पाएगा और न ही बीज विक्रेता तौल में गड़बड़ी कर सकेंगे। अगर अब ऐसी शिकायत मिली तो विभाग दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगा।
कृषि विभाग का नया निर्देश छोटे-बड़े सभी व्यापारियों पर लागू होगा। प्रमंडल, जिला या राज्यस्तर पर व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। कृषि विभाग के इस आदेश की जानकारी सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दे दी गई है। आपको बता दें कि कृषि विभाग ने पहले लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया था। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू की गई थी। अब नई व्यवस्था में आवेदकों को माप-तौल का लाइसेंस भी साथ में देना होगा। इसी के साथ अगर व्यापारी बाट का प्रयोग करते हैं तो उन्हें बाटों का मुहरांकन भी कराना होगा।