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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana : Bihar सरकार दे रही है कन्या के विवाह के लिए आर्थिक सहयोग

DESK : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के जरिये बिहार सरकार नाबालिग लड़कियों की शादी पर रोक लगाने और समाज से दहेज प्रथा को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इस योजना के तहत बिहार सरकार BPL परिवार की बेटी की शादी के लिए 5,000 रुपये दे रही है। शर्त ये है कि विवाह के समय कन्या की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए।

मुख्यमंत्रीकन्या विवाह योजना को साल 2012 में लोक सेवा के अधिकार अधिनियम में भी शामिल कर लिया गया। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन फॉर्म भरना जरूरी है। जो ब्लॉक ऑफिस और पंचायत ऑफिस में मुफ्त में उपलब्ध है। इस वीडियो को अंत तक देखिये और जानिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बिहार के बारे में सब कुछ।

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