पटना: बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बुजुर्गों के लिए काफी फायदेमंद है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के वो सभी बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल और उससे अधिक है, सरकार की ओर से पेंशन पाने के हक़दार हैं। इस योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के उन सभी वृद्धजनों को मिलता है, जिन्हें अभी तक केंद्र या राज्य सरकार की ओर से कोई पेंशन नहीं मिलती है। आपको बता दें कि अन्य राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन केवल बीपीएल परिवारों, विधवाओं, एससी-एसटी और द्व्यांगों को ही मिलती है। मगर बिहार सरकार द्वारा पहली बार इन शर्तों से अलग हटकर राज्य के सभी वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को प्रति माह 400 रुपए और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को प्रति माह 500 रुपए दिये जाते हैं। राज्य सरकार के एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में 35 से 36 लाख वृद्धजन इस पेंशन योजना के दायरे में शामिल हैं। इन्हें फिलहाल किसी भी पेंशन योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत इन सभी बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिलने से कुछ हद तक इनमें सामाजिक सुरक्षा का भाव आएगा।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। पेंशन के लिए प्रखंड के आरटीपीएस सेंटर में आवेदन किया जा सकता हैं। इसके अलावा आवेदक चाहे तो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। बेहतर होगा कि आवेदनकर्ता ऑनलाइन आवेदन का विकल्प चुनें। क्योंकि, इससे मुख्यालय के स्तर पर जल्दी निर्णय होता और आगे भुगतान की प्रक्रिया में भी तेजी आती है।