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वन नेशन, वन राशन कार्ड: राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना है ज़रूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ आगामी जून महीने से पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों को छोड़ कर पूरे देश में लागू हो जाएगी। इससे राशन कार्ड धारकों को बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति नौकरी या फिर किसी अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो भी वह रियायती दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन ले सकेगा।

‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ के बारे केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को संसद में जानकारी देते हुए कहा कि देश के 12 राज्यों में यह योजना पहले ही लागू की जा चुकी है। शेष राज्यों को भी जून 2020 तक का समय दिया गया है। उन्होने यह भी बताया कि राशन की सभी दुकानों को जल्द से जल्द पीओएस मशीन से लैस करने का निर्देश दिया गया है।

आपको बता दें कि ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान आधार या बायोमीट्रिक सत्यापन के जरिए की जाएगी। इसलिए लाभार्थी के लिए यह ज़रूरी है कि सब्सिडी वाला राशन खरीदने के लिए उसका राशन कार्ड आधार से लिंक हो।
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राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर जमा करवाना ज़रूरी है। जैसे- परिवार में जिन लोगों का राशन कार्ड है (परिवार के मुखिया सहित) उनके आधार, राशन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और उनकी पासपोर्ट साइज फोटो आदि। संभव है कि वहाँ लाभार्थी के फिंगरप्रिंट आईडी को सत्यापित करने को भी कहा जाए। राशन कार्ड और आधार लिंक करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी सूचना लाभार्थी को एसएमएस या ईमेल के जरिये मिल जाएगी।

दरअसल, ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के जरिये सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि एक व्यक्ति के पास एक ही राशन कार्ड हो। आधार से राशन कार्ड के लिंक हो जाने से वैसे लोगों की पहचान हो सकेगी जो फर्जीवाड़े के तहत राशन लेते आ रहे हैं। साथ ही, अधिक-से-अधिक पात्र लोगों को कम मूल्य पर खाद्यान मुहैया कराया जा सकेगा।

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