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‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना अगले साल 31 मार्च तक पूरे देश में होगी लागू

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ 1 जून से देश के विभिन्न राज्यों में शुरू हो चुकी है। ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना से ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम राज्यों के जुड़ने के बाद अब कुल 20 राज्य आईएमपीडीएस (इंटिगेट्रेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) से जुड़ गए हैं। इस योजना से उन लोगों को काफी फायदा होगा, जो अपने गृह राज्य को छोड़ दूसरे राज्य में रह रहे हैं। इस योजना के तहत पीडीएस लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (Pos) के जरिये योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को देश की सभी राशन दुकानों पर पीओएस मशीनें लगवानी हैं।

केंद्र सरकार ने आगामी 31 मार्च तक ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना को पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार के द्वारा उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना जोड़ने के लिए तमाम ज़रूरी प्रयास किये जा रहे हैं। इन राज्यों को इस योजना से जोड़ने के लिए 1 अगस्त तक की समयसीमा निर्धारित की गयी है। यदि अगले साल 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में इस योजना का विस्तार हो जाता है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का कोई भी लाभार्थी देश में किसी भी राज्य से अपने हिस्से का राशन ले सकेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत करीब 81 करोड़ लाभार्थियों को सस्ते दर पर अनाज मुहैया करवाया जाता है। उन्हें दो रुपए किलो गेहूँ और तीन रुपए किलो चावल दिया जाता है। कोरोना महामारी के मौजूदा संकट काल में केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ यानी के तहत तीन महीने (अप्रैल, मई और जून) के लिए हर महीने पीडीएस के हर लाभार्थी को पाँच किलो चावल या गेहूँ और एक किलो दाल मुफ्त दे रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार उन प्रवासियों को भी पाँच किलो अनाज और एक किलो चना दो महीने तक मुफ्त दे रही है, जो अनाज वितरण की किसी अन्य योजना के लाभार्थी नहीं हैं।

आपको बता दें कि राशन कार्ड का फायदा BPL (गरीबी रेखा के नीचे) कार्डधारकों को मिलता है। इसके तहत उन्हें सस्ती कीमत पर अनाज दिया जाता है। ऐसे में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ का फायदा लेने के लिए लाभार्थी के पास दो जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। पहला, राशन कार्ड और दूसरा, आधार कार्ड। अगर लाभार्थी किसी दूसरे राज्य में जाकर राशन कार्ड का फायदा उठाना चाहता है तो उसका सत्यापन आधार नंबर के जरिए किया जाएगा। हर राशन कार्ड की दुकान पर एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होगी। इससे जरिए लाभार्थी के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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