भोपाल: मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, भोपाल ने राज्यभर में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह योजना किसानों को कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, सीड ड्रिल आदि किराए पर उपलब्ध कराकर उनकी कृषि कार्यों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता
इच्छुक व्यक्ति 26 मई से 12 जून 2025 तक संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवेदक का 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, एक डिमांड ड्राफ्ट (DD) ₹10,000 का, सहायक कृषि यंत्री, इंदौर के नाम से, संबंधित बैंक से बनवाना होगा। यह राशि आवेदन के साथ जमा करनी होगी।
लॉटरी और दस्तावेज़ सत्यापन
13 जून 2025 को कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से चयनित आवेदकों के नाम घोषित किए जाएंगे। चयनित आवेदकों का दस्तावेज़ सत्यापन 16 और 17 जून को किया जाएगा। सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पावती, 10वीं और 12वीं की अंकसूची शामिल हैं।
यंत्रों की खरीद और अनुदान
लॉटरी में चयनित होने पर, आवेदक बैंक ऋण के माध्यम से ₹25 लाख तक के कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। इसमें 40% या अधिकतम ₹10 लाख का अनुदान प्रदान किया जाएगा। आवेदक को ट्रैक्टर, प्लाऊ, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, और सीड ड्रिल जैसे यंत्रों की खरीद अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त, इच्छानुसार अन्य यंत्र भी ₹25 लाख तक की सीमा में खरीदे जा सकते हैं।
केंद्र की स्थापना और नियम
एक ही गांव में केवल एक कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किया जा सकता है। यदि किसी गांव में पहले से केंद्र स्थापित है, तो नए आवेदक को पात्रता नहीं होगी। केंद्र की स्थापना के लिए आवेदक को स्वयं की भूमि या माता-पिता के नाम पर भूमि होनी चाहिए। एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) और कृषक समूह भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी। इसके माध्यम से कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इच्छुक व्यक्तियों को समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जाती है।