नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PKSNY) के तहत योग्य किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये दिये जाते हैं। सरकार के द्वारा इस योजना से देश के 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। फिलहाल 9.5 करोड़ किसानों ने इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया है। इस योजना की अब तक पांचवीं और इस वित्त वर्ष की पहली किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। जल्द ही इसकी छठी और इस साल की दूसरी किस्त भी किसानों तक पहुँचने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 8 जून तक 9 करोड़ 83 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
अब तक इस योजना का लाभ उठा चुके किसानों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है:
- यूपी 22603619
- महाराष्ट्र 9964421
- मध्य प्रदेश 7152643
- बिहार 6677343
- राजस्थान 6463353
- गुजरात 5329394
- कर्नाटक 5138119
- तमिलनाडु 4049364
- ओडिशा 3694751
- तेलंगाना 3659658
- असम 3111250
- केरल 3067712
- छत्तीसगढ़ 2427910
- पंजाब 2342427
- झारखंड 1747745
- हरियाणा 1678267
- हिमाचल 893197
- उत्तराखंड 779154
यदि आपने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है व अपना नाम लाभार्थियों की सूची में देखना चाहते हैं तो यह काफी आसान है। सरकार ने यह सुविधा ऑनलाइन शुरू कर रखी है। इसके लिए आपको इन चरणों से हो कर गुजरना होगा:
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर मेन्यू बार देखें और यहां ‘फार्मर कार्नर’ पर जाएं।
- यहां ‘लाभार्थी सूची’ टैब पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपने राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का विवरण दें।
- इसके बाद के बाद ‘गेट रिपोर्ट’ पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके सामने जानकारी आ जाएगी।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। मसलन, इस योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि आपके पास खेती योग्य भूमि हो और आप उसका किसी अन्य वित्तीय लाभ के लिए उपयोग न करते हों। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य करदाता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा यदि आपके परिवार का कोई व्यक्ति किसी भी निर्वाचित पद पर है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह यदि आपके परिवार का कोई सदस्य केंद्रीय विभाग, राज्य सरकार व केंद्र सरकार की कंपनियों या स्वायत्त विभाग में सरकारी नौकरी पर है तो भी आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने से वंचित हो जाएंगे। इनके अलावा और भी कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करने पर ही आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के हक़दार होंगे।