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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना: 31 मार्च है निवेश करने की आखिरी तारीख

नई दिल्ली: पेंशन योजनाओं में निवेश करना अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम माना जाता है। अगर बात हो वरिष्ठ नागरिकों की तो उनके लिए रिटायरमेंट की उम्र के बाद की जरूरतों को पूरा करने में पेंशन स्कीम बहुत मददगार साबित होती है। केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वरिष्ठो नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तय दर के अनुसार निश्चित पेंशन दी जाती है।

जो भी वरिष्ठ नागरिक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनके पास वर्तमान स्थिति के अनुसार सिर्फ 31 मार्च 2020 तक का समय शेष है। क्योंकि केंद्र सरकार ने इस स्कीम की वैधता अवधि को अब तक आगे नहीं बढ़ाया है। इसलिए अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और आपके बैंक अकाउंट में एकमुश्त रकम है तो आप 31 मार्च से पहले इस स्कीम को खरीदने पर विचार कर सकते हैं। क्योंकि अगर सरकार ने इस वैधता अवधि को 31 मार्च से पहले आगे नहीं बढ़ाया तो हो सकता है कि आप इस पेंशन स्कीम का लाभ लेने से वंचित रह जाएँ।

आपको बता दें कि यह एक तत्काल एनुइटी एलआईसी पेंशन स्कीम है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद आपको नियमित तौर पर आय का लाभ मिलता है। इस पेंशन स्कीम में निवेश करने की शर्त यह है कि 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिक ही इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें 10 वर्षों तक प्रति महीने 10 हजार रुपये बतौर पेंशन का लाभ प्राप्त होता है। इस योजना के तहत एक बार एकमुश्त रकम जमा करवानी पड़ती है। यह रकम कम-से-कम 1.50 लाख और ज्यादा-से-ज्यादा 15 लाख रुपये हो सकती है। पेंशनर को यह अधिकार मिलता है कि वह ब्याज की रकम या तो पेंशन के रूप में या एकमुश्त ले।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही तरीकों से पंजीकरण करवाया जा सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा एलआईसी की वेबसाइट पर मौजूद है जबकि ऑफलाइन के लिए एलआईसी की शाखा में जाना जरूरी है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत जमा रकम पर 8 से 8.30% प्रति वर्ष का निश्चित रिटर्न मिलता है। ब्याज की दर इस बात पर निर्भर करती है कि पेंशनर मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक, किस क्रम में पेंशन की रकम लेगा। हर महीने पेंशन लेनेवालों को 8% का ब्याज जबकि सालाना पेंशन लेने पर 8.30% तक का रिटर्न मिलता है। रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक पेंशन का भुगतान मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर चाहते हैं।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश के लिए ग्राहकों को एड्रेस प्रूफ की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी और चेक की कॉपी या बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी इत्यादि दस्तावेज़ देने होते हैं।

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