नई दिल्ली: किसानों के हित में सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में एक बेहद ही अहम योजना है, जिसमें निवेश करने से किसानों को आगे चलकर काफी फायदा होने वाला है। इस योजना का नाम है – प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिये जाते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को हर महीने योजना के मद में 55 से 200 रुपये जमा करना होता है।
यह योजना के अंतर्गत यदि किसी किसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित (पति/पत्नी) पेंशन का 50 प्रतिशत पाने के हकदार होंगे। खास बात यह है कि योजना के तहत पारिवारिक पेंशन केवल पति-पत्नी पर लागू होता है। बच्चे इसके लाभार्थी नहीं होंगे। अगर इस योजना के कुछ प्रमुख शर्तों की बात करें तो पीएम किसान मानधन योजना (PMKMY) का लाभ 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसानों को मिल सकता है। इसमें उम्र के हिसाब से हर महीने आंशदान करने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये मंथली या सालाना 36,000 रुपये पेंशन मिलेगा। इसके लिए हर महीने 55 से 200 रुपये का अंशदान करना होगा। योजना के तहत लाभार्थी की उम्र अंशदान पर निर्भर करती है।
पीएम किसान मानधन योजना के तहत सरकार किसानों को प्रति वर्ष 2,000 रुपये की 3 किस्त में 6,000 रुपये देती है। वहीं, अगर पेंशन स्कीम पीएम किसान मानधन में भाग लेते हैं, तो पंजीकरण करना आसान होगा। दूसरा अगर आप इस विकल्प को चुनें तो पेंशन स्कीम में हर महीने कटने वाला अंशदान भी इन तीन किस्तों से कट जाएगा। पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत छोटे व सीमांत किसान, दो हेक्टेयर या फिर इससे कम कृषि भूमि वाले किसान आवेदन कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए उनकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए।