पटना: इस वर्ष जलवायु परिवर्तन की वजह से देश के अधिकांश किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ मानसून की स्थिति काफी निराशाजनक रही। शुरुआत में बारिश की कमी ने धान के रकबे को घटा दिया तो वहीं कुछ इलाकों में बाढ़ के कारण भी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसानों की समस्याएँ यहीं समाप्त नहीं हुई बल्कि इन दिनों एक नई मुसीबत भुरा और मधुआ रोग ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। इन तमाम वजहों से राज्य के किसान काफी निराश थे। तभी किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक राहत की खबर आई है। दरअसल, राज्य सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए किसानों से आवेदन मांगे हैं।
सहकारिता विभाग की बिहार फसल सहायता योजना के तहत किसानों की उपज दर में कमी का मूल्यांकन करने के बाद अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन पर हुए नुकसान के लिए भरपाई की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के सभी रैयत और गैर-रैयत किसानों को शामिल किया गया है। इन श्रेणियों के किसान परिवार में से कोई भी एक सदस्य योजना का लाभ ले सकता है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत वास्तविक उपज में 20प्रतिशत तक नुकसान होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और अधिकतम 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर अधिकतम 10,000 प्रति हेक्टेयर और अधिकतम 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
अगर आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के योग्य हैं तो बिहार सहकारिता विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आपके पास कृषि विभाग का निबंधन संख्या होना आवश्यक है। यदि किसान के पास ये निबंधन संख्या नहीं है तो सहकारिता विभाग के ऑफिशियल पोर्टल https:/pacsonline.bih.nic.in/fsy/ पर जाकर कुछ आसान से चरणों को पूरा कर इसे पाया जा सकता है। अगर आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में कोई परेशानी आ रही है तो जिला सहकारी पदाधिकारी या प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या फिर कार्यपालक सहायक से भी संपर्क किया जा सकता है। अगर आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो आप सहकारिता विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800 1800 110 पर संपर्क कर सकते हैं।