लखनऊ: यूपी सरकार किसानों को विशिष्ट कृषि यंत्रों की खरीद पर सुनहरा मौका दे रही है। इस योजना के तहत किसानों को विशिष्ट कृषि यंत्रों पर 50 से 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत सुपर कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जैसे :
- स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम
- हैप्पी सीडर
- सुपर सीडर
- जीरो टिल सीड कम फर्टी ड्रिल
- श्रब मास्टर
- पैडी स्ट्रा चापर
- श्रेडर
- मल्चर
- रोटरी स्लैशर
- हाइड्रोलिक रिवर्सिबुल एमवी प्लाऊ
- बेलर
- क्रॉप रीपर
- स्ट्रा रैक और
- रीपर कम बाइंडर इत्यादि।
इनमें से कोई भी एक कृषि यंत्र खरीदने पर 50 प्रतिशत तथा फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेंटर की खरीद पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। कृषि यंत्रों की प्री बुकिंग एवं टोकन जेनरेशन www.upagriculture.com पोर्टल पर की जा सकती है। किसानों को दस हजार तक अनुदान वाले यंत्रों के लिए किसी भी प्रकार की कोई जमानत धनराशि देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि दस हजार से एक लाख तक 25 सौ रुपये तथा एक लाख से अधिक पर पांच हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी।
यंत्रों की खरीद के लिए किसानों को यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद किसान के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी मिलेगा, इसके आधार पर ही टोकन मिल पाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि संदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ही जमानत राशि जमा करानी होगी।
इसके अलावा सत्यापन के दौरान यदि मोबाइल फोन नंबर किसान का या परिवार के रक्त संबंधी सदस्य का नहीं मिला तो चयन को निरस्त कर दिया जाएगा और अनुदान नहीं मिल पाएगा। टोकन जेनरेशन के बाद प्राप्त चालान रशीद के माध्यम से किसान को निर्धारित जमानत राशि अपने नजदीकी यूनियन बैंक शाखा में जमा करनी होगी। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जनपद के उप कृषि निदेशक से संपर्क कर सकते हैं।