लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर 2.66 लाख रुपये तक का अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोलर पंप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है, और जिन किसानों ने पहले आवेदन किया था लेकिन अपना अंशदान जमा नहीं कर पाए थे, उन्हें 10 अक्टूबर को फिर से टोकन जारी किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अंतर्गत किसानों को 60% तक अनुदान का लाभ मिलेगा। योजना के अनुसार ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर सोलर पंप के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, और किसानों को 2.66 लाख रुपये की अधिकतम छूट दी जाएगी।
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से अब तक 72,719 सोलर पंप किसानों को दिए जा चुके हैं। इन सोलर पंपों ने लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता को बढ़ाया है और हर साल 1.2 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद की है। इसके अलावा, ये सोलर पंप रोजाना करीब 95,000 लीटर डीजल की बचत भी कर रहे हैं।
जिन किसानों के टोकन 25 जून 2024 को कन्फर्म किए गए थे और 9 जुलाई 2024 तक अंशदान जमा करना था, लेकिन वे किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाए, उनके लिए 10 अक्टूबर को दोबारा टोकन जारी किए जाएंगे। इन किसानों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर टोकन की सूचना भेजी जाएगी। हालांकि, किसानों को फोन कॉल के जरिए रकम जमा करने के लिए कहने वाले किसी भी अनधिकृत व्यक्ति से सावधान रहने की सलाह दी गई है।
किसानों को 2 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंपों पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उदाहरण के लिए, 2 हॉर्स पावर के सोलर पंप की कीमत 1,71,716 रुपये है, जिसमें से 1.03 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इसी तरह, 10 हॉर्स पावर के सोलर पंप की कीमत 5,57,620 रुपये है, जिसमें से 2.66 लाख रुपये की छूट दी जा रही है। बाकी राशि किसान को खुद जमा करनी होगी। किसान प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए pmkusum.upagriculture.com वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन कर सकते हैं।